बंद करे

आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपदा के खतरों से निपटने और उन्हें रोकने से संबंधित है। इसमें आपदा आने से पहले उसकी तैयारी करना, तत्काल आपदा प्रतिक्रिया, बेहतर सेवा के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करना, साथ ही प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के बाद समाज को सहायता प्रदान करना और उसका पुनर्निर्माण करना शामिल है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार किया गया है।

  • उपायुक्त – अध्यक्ष
  • जिला परिषद अध्यक्ष – सह-अध्यक्ष
  • अतिरिक्त उप आयुक्त – मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  • पुलिस अधीक्षक – सदस्य
  • मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन – सदस्य
  • उप विकास आयुक्त – सदस्य
  • कार्यकारी अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग – सदस्य

किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य

  • जिले में सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों की रिहाई और उपयोग के लिए निर्देश दें।;
  • संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में, उससे आने-जाने वाले और उसके भीतर वाहनों के आवागमन को नियंत्रित और प्रतिबंधित करें।
  • संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश, आवागमन और वहां से निकलने पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाना।
  • मलबा हटाना, खोजबीन करना और बचाव अभियान चलाना
  • आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य सेवा और सेवाएं प्रदान करें।
  • प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन संचार प्रणाली स्थापित करें
  • लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें।
  • राज्य सरकार के किसी भी विभाग या जिला स्तर पर उस सरकार के अधीन किसी भी प्राधिकरण या निकाय को ऐसे उपाय करने की सिफारिश करना जो उसकी राय में आवश्यक हों।
  • संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और सलाहकारों से आवश्यकतानुसार सलाह और सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • किसी प्राधिकरण या व्यक्ति से सुविधाओं का अनन्य या तरजीही उपयोग प्राप्त करना
  • अस्थायी पुल या अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करें और उन संरचनाओं को ध्वस्त करें जो जनता के लिए खतरनाक हो सकती हैं या आपदा के प्रभावों को बढ़ा सकती हैं।
  • यह सुनिश्चित करें कि गैर-सरकारी संगठन अपनी गतिविधियाँ निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से संचालित करें।
  • ऐसी स्थिति में जो भी अन्य कदम उठाना आवश्यक या उचित हो, वे उठाएं।.
पद का नाम ईमेल संपर्क नंबर। मोबाइल
उपायुक्त  dc-jsr[at]nic[dot]in   0657-2431002 8986606951
एसएसपी, जमशेदपुर ssp-jsr[at]jhpolice[dot]gov[dot]in 0657-2431006 9431706480
अतिरिक्त उपायुक्त es-adc-jhr[at]nic[dot]in 0657-2432424 9771904595
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन dso-ess-jhr[at]nic[dot]in 0657-225836 9304389995

आपातकालीन संपर्क नंबर.
जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) – 0651 813 78 / 0651 813 79 / 6204198073
गोलमुरी अग्निशमन केंद्र – 9304953411 / 7250113038