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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

MGNREGA
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे2 oct 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था।

मनरेगा को “वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल काम करने के लिए स्वयंसेवक हैं”। मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां बनाना (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों और कुएं)। आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है।

मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा लागू किया जाना है। ठेकेदारों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जल संचयन, सूखा राहत, और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-केंद्रित कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

लाभार्थी:

ग्रामीण अकुशल व्यस्क

लाभ:

एक वित्तीय वर्ष के भीतर 100 दिन गारंटीकृत भुगतान कार्य

आवेदन कैसे करें

एक इच्छुक अपने संबंधित ब्लॉक में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें केवल आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण की आवश्यकता होती है, दस्तावेजों को जमा करने के बाद उन्हें नौकरी कार्ड मिलेगा और अब वे मनरेगा के तहत नौकरी पाने में सक्षम होंगे।