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राजस्व

बोर्ड मिस्लेनियस नियम, 1958 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार ने 2 जनवरी 1958 के प्रभाव से कलेक्टरेट कार्यालय में राजस्व अनुभाग के साथ सात खंड गठित किए हैं। राजस्व अनुभाग का मुख्य उद्देश्य भूमि राजस्व की निगरानी और संग्रहण करना है। यह अनुभाग राज्य के विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले राजस्व को उत्पन्न करने और एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार की रीढ़ की हड्डी और एक स्रोत है। यह अनुभाग सरकारी भूमि के हस्तांतरण / निपटारे / पट्टे से भी संबंधित है और जिला के अधिकार क्षेत्र के भीतर किरायेदारी और अन्य राजस्व कानूनों के निष्पादन पर नज़र रखता है।

वर्तमान परिदृश्य में, सरकारी भूमि के अतिक्रमण के साथ-साथ जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण के संबंध में जिला प्रशासन से पहले कई मामले सामने आए या घटित हुए। सरकार या जनजातीय भूमि के इस तरह के अवैध कब्जे को रोकने के लिए, इस खंड ने एक विशेष कार्य बल स्थापित किया है जिसमें अंचल अधिकारी, जमशेदपुर और पुलिस निरीक्षक, पी.सी.आर., जमशेदपुर शामिल हैं। टास्क फोर्स के कार्यों की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर और अनुमंडल  मजिस्ट्रेट, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा की जाती है।

राजस्व अनुभाग के मुख्य विषय हैं: –

  1. भूमि सुधार कानून का निष्पादन करें
  2. सीएनटी अधिनियम, 1 9 08 का निष्पादन
  3. भूमि राजस्व का संग्रह (सलामी, किराया और सेस)
  4. खासमहल
  5. सरकार का निपटान / पट्टा भूमि
  6. अस्थापना अंचलनिरीक्षक/ राजस्व करमचारी का
  7. सेरात
  8. आपदा प्रबंधन
  9. दाखिल ख़ारिज
  10. जिला के हलका, अंचलकार्यालय और भूमि अधिग्रहण कार्यालय के कार्य की निगरानी